सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एक मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को “अमान्य” घोषित किया और निर्देश दिया कि उन्हें हिरासत से रिहा किया जाए।

यह आदेश जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने जारी किया। प्राथमिकी के अनुसार, समाचार पोर्टल को कथित तौर पर “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से भारी धन प्राप्त हुआ।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

News Aajtakonline

sachin verma 10 gandhi road darshanlal chowk dehradun mbile no 9897944589