मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को 10 दिन में धरातल पर उतारा, ऊर्जा सचिव ने जारी किया आदेश

देहरादून। प्रदेश के घरेलू श्रेणी के लगभग 11.50 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों के एक किलोवाट विद्युत भार वाले ऐसे उपभोक्ता, जो 100 यूनिट तक विद्युत का मासिक उपभोग करते हैं, उन्हें भी 50 प्रतिशत सब्सिडी देय होगी।   ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

मुख्यमंत्री धामी ने गत 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत देने की घोषणा की थी। शासनादेश के अनुसार हिमाच्छादित क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के 200 यूनिट तक विद्युत का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी विद्युत कर सहित मिलेगी। ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाएगा।

इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत भार एक किलोवाट तक और मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, को विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी एक सितंबर, 2024 से की गई विद्युत खपत के लिए अनुमन्य होगी।

राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बिजली के बिल में सब्सिडी का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्वतीय हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से राहत मिलेगी।’ – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

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